1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

सरकार ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। घरेलू LPG उपभोक्ताओं को लागू सब्सिडी के साथ रियायती खुदरा बिक्री मूल्य पर रीफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना होगा।

बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी वाला LPG केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे। प्रत्येक कनेक्शन को आधार से जोड़ने से व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी और डायवर्जन को रोकने में मदद मिलेगी। इससे डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शन हटेंगे तथा सब्सिडी वितरण पारदर्शी और लक्षित बनेगा। मंत्रालय ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी वास्तविक परिवार को LPG से वंचित करना नहीं है और प्रत्येक पात्र उपभोक्ता के पास इसे पूरा करने के कई आसान तरीके उपलब्ध हैं।

मंत्रालय के अनुसार, 27.43 करोड़ उपभोक्ता पहले ही इस ऑथेंटिकेशन को पूरा कर चुके हैं और उन्हें आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सिलेंडर डिलीवरी के समय, वितरक के शोरूम पर या ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) के मोबाइल ऐप्स पर जाकर आसानी से पूरा किया जा सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन उपभोक्ताओं से आग्रह किया है जिन्होंने अभी तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं किया है, वे इसे 1 अक्टूबर 2026 से पहले पूरा कर लें।

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